नई दिल्ली। ट्रेनी डॉक्टर दुष्कर्म मामले में आरोपी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (दुष्कर्म) 66 (दुष्कर्म के बाद मौत) व 103 (1) (हत्या) के तहत दोषी ठहराया गया है। नौ अगस्त 2024 को अस्पताल के सेमिनार हाल से महिला डाक्टर का शव बरामद हुआ था। मामले में 51 लोगों का बयान दर्ज किया गया।
पिछले साल 9 अगस्त को महिला डॉक्टर का शव मिला था।
कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर से दरिंदगी मामले में दोषी सिविक वालंटियर संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। सियालदह कोर्ट के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश अनिर्बाण दास ने सजा सुनाई।
सीबीआई ने की थी फांसी की मांग
सीबीआई के वकील ने फांसी की सजा की मांग की है। सीबीआई ने कहा कि सजा से समाज में विश्वास कायम होगा, क्योंकि इस कांड ने पूरे देश को हिला कर रखा है। परिवार के वकील की मांग, फांसी की जगह कुछ और सजा मिले।